बरही एवं पौंडी खुर्द राशन दुकान के विक्रेता द्वारा करीब 13 लाख रूपये से अधिक के खाद्यान्न के खुर्द-बुर्द के मामले

 बरही एवं पौंडी खुर्द राशन दुकान के विक्रेता द्वारा करीब 13 लाख रूपये से अधिक के खाद्यान्न के खुर्द-बुर्द के मामले में उमरिया पान पुलिस थाना में दर्ज हुई दो एफआईआर

कटनी  -  ढीमरखेड़ा विकासखण्ड के शासकीय उचित मूल्य दुकान बरही  दुकान कोड नंबर 4206010 और शासकीय उचित मूल्य की दुकान पौंडीखुर्द दुकान कोड नंबर 4206007 के दुकान विक्रेता सनिल पटेल द्वारा कुल 13 लाख 7 हजार 299 रूपये के खाद्यान्न के खुर्द-बुर्द और हेरा-फेरी करने के मामले में मंगलवार 28 जनवरी को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ब्रिजेश कुमार यादव द्वारा भारतीय न्याय संहिता और  आवश्यक वस्तु अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उमरिया पान पुलिस थाना में दो एफआईआर दर्ज कराई गई।

        सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों से पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में हेराफेरी करने के मामले में ढीमरखेड़ा क्षेत्र की यह दसवी एफआईआर है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के सख्त रुख के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है।

ये है मामला

            कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान बरही की जांच पर पीओएस मशीन की ऑनलाइन पोर्टल में गेहूं 83.95 क्विंटलचावल 110.24 क्विंटल एवं नमक 4.05 क्विंटल शक्कर 0.42 एवं मूंग 0.10 क्विंटल प्रदर्शित होना पाया गया। जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान गेहूं 22.20 क्विंटलचावल 29.30 क्विंटल एवं नमक 4.5 क्विंटलशक्कर 0.12 एवं मूंग 0 क्विंटल पाया गया है। इस तरह सत्यापन के बाद गेहूं की मात्रा करीब 61.75 क्विंटल कमचावल मात्रा 80.94 क्विंटल कमशक्कल 0.30 क्विंटलमूंग 0.10 क्विंटल कम होना पाया गया जबकि नमक 0.45 क्विंटल अधिक होना पाया गया है। इस प्रकार कुल 4 लाख 31 हजार 755 रुपये की खाद्य सामग्री अपयोजित होना पायी गयी। जिस पर दुकान विक्रेता सनिल पटेल निवासी ग्राम पौडी खुर्द ढीमरखेड़ा द्वारा खाद्यान्न सामग्री में जानबूझकर अनियमितता करना पाया गया। जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण नियमों और प्रावधानों का उल्लंघन है।

            जबकि एक अन्य मामले में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान पौड़ी खुर्द कोड क्रमांक 4206007 की जांच पर पीओएस मशीन की ऑनलाइन पोर्टल में गेहूं 209.23 क्विंटलचावल 100.71 क्विंटल एवं नमक 3.60 क्विंटलशक्कर 0.02 एवं मूंग 0.45 क्विंटल प्रदर्शित होना पाया गया। जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान गेहूं चावल नमकशक्कर एवं मूंग का स्टॉक नहीं होना पाया गया है इस तरह सत्यापन के बाद गेहूं की मात्रा करीब 209.23 क्विंटल कम, चावल मात्रा 100.71 क्विंटल कम, शक्कर 0.02 क्विंटल, मूंग 0.45 क्विंटल कम होना पाया गया। इस प्रकार कुल 8 लाख 75 हजार 544 रुपये की खाद्य सामग्री अपयोजित होना पायी गयी। जिस पर दुकान विक्रेता सनिल पटेल निवासी ग्राम पौडी खुर्द ढीमरखेड़ा द्वारा खाद्यान्न सामग्री में जानबूझकर अनियमितता करना पाया गया। जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण नियमों और प्रावधानों का उल्लंघन है।

            उक्त अनियमितता पर सुनील पटेल के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 एवं 318 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारी 3 और 7 के तहत उमरियापान पुलिस थाना में दो अलग - अलग प्राथमिकी दर्ज की गई। जिनका क्रमांक 0030 एवं 0031 है।


संपादक -:अजय उपाध्याय दैनिक समाचार न्यूज 

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post