कलेक्टर यादव ने शुभम केवट को तीन माह की अवधि के लिये किया जिला बदर
कटनी - कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने कैमोर थाना क्षेत्र के ग्राम मेहगांव निवासी 28 वर्षीय शुभम केवट के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये तीन माह की अवधि के लिये जिला बदर कर दिया है।
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर यादव ने शुभम केवट के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर किया है। आदतन अपराधी शुभम केवट के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में गंभीर प्रकरण प्रचलित है। जिसमें मारपीट करना, चोट पहुंचाना, अवैध शराब बेचना, अवैध रूप से कब्जे में छूरा रखना जैसे आपराधिक कृत्यों में शामिल है। जिससे क्षेत्र में सार्वजनिक सौहार्द्र का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया जाना पाया गया। गाली-गलोज और जान से मारने की धमकी जैसे कृत्य भी शुभम केवट द्वारा किये जाते रहे हैं।
जिला दण्डाधिकारी श्री यादव ने शुभम केवट के आपराधिक कृत्यों पर रोक-थाम करने जिला बदर का आदेश जारी किया है। इसके तहत शुभम केवट को 24 घण्टे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैंहर, दमोह, पन्ना, एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से तीन माह की अवधि के लिये बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है। शुभम केवट को कटनी जिले के किसी दाण्डिक न्यायालय में चल रहे मुकदमें के लिये पेशी पर उपस्थित होने की अनुमति होगी लेकिन शुभम केवट को इसके लिये संबंधित पुलिस थाना में इसकी लिखित सूचना देनी होगी।।